संसद के सम्मान के लिए सांसद अपने
को बदले
देश का राजनीतिक वर्ग अब
मरने-मारने पर आमादा हो गया है. प्रजातांत्रिक शालीनता का छद्म लबादा उतार कर फेंक
दिया है और “खूंटा वहीं गड़ेगा” के अपने मूल भाव में आ गया है. उसे सर्वोच्च
न्यायलय के फैसलों से ऐतराज है हालांकि वे फैसले राजनीति में अपराधियों के बढ़ते
दबदबे को कम करने और उन्हें संसद में आने से रोकने के लिए किये गए थे. उसे
केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्णय से आक्रोश है यद्यपि आयोग ने महज इंतना हीं कहा था
कि राजनीतिक पार्टियाँ जनता से मिलने वाले
पैसे का व्योरा भी जनता जब चाहे दें. उसे मीडिया से नाराजगी है कि मीडिया सरकार का
खाली नकारात्मक पहलू हीं दिखा/पढ़ा रहा है. उसे जब कोई आई ए एस अधिकारी दुर्गा
शक्ति नागपाल कानून सम्मत काम करती है तो ऐतराज है. यही वजह है कि उसने अपने को
छोड़ कर प्रजातंत्र के हर स्तम्भ --- न्यायपालिका, स्थायी कार्यपालिका, मीडिया ---
को चूलें हिलाने को तैयार हो गयी है. यह
तो सामने चुनाव दिखाई दे रहा है वर्ना जनता से भी दो-दो हाथ कर लेती.
अचानक यह वर्ग कहने लगा है
“संसद सर्वोच्च है” , “न्यायपालिका का काम केवल कानून की व्याख्या करना है , कानून
बनाना नहीं”, “केन्द्रीय सूचना आयोग कानून से बाहर नहीं जा सकता” और “मीडिया
बेलगाम हो गयी है” और “अधिकारियों को अपनी सीमा समझनी होगी”. और यह विरोध के स्वर
या भाव किसी सत्ताधारी दल या दलों का नहीं है बल्कि सभी राजनीतिक दलों का है.
जबरदस्त एकता दिखाती है सभी छः राष्ट्रीय दलों में जो इस आदेश से प्रभावित होने जा
रहे हैं. लगभग ९०-मिनट की सर्व-दलीय बैठक में खाद्य सुरक्षा अध्यादेश जैसे मुद्दे
दरकिनार किये गए और सरकार पर यह दबाव बनाया गया कि किस तरह न्यायपालिका पर नकेल कसी
जाये राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बना कर. लोकपाल बिल ५५ साल में नौ बार संसद की चौखट
पर दम तोड़ चुका लेकिन इस कानून संशोधन को १६ बैठकों वाले मानसून सत्र में हीं
पारित करने का ध्रुव-वचन उन पार्टियों ने दिया जो पिछले कई सत्रों में सदन चलने
नहीं दे रही थी. इन्होने सूचना आयोग के आदेश को को निष्प्रभ करने के लिए सूचना के
अधिकार क़ानून में संशोधन का बिल भी इसी सत्र में लाना और पारित करना तय किया. एक
जबरदस्त तत्परता और सामंजस्य का भाव दिखा भारत की उन राजनीतिक पार्टियों में
जिन्होंने गरीबों को खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार के प्रयास को बेमानी करने
की ठानी थी.
इस वर्ग के सभी तर्क-वाक्य
मूलतः अज्ञानता-जनित या चालाकी भरे हैं. इन्हें मालूम होना चाहिए कि संसद सर्वोच्च
नहीं है. संविधान की भूमिका (उद्देशिका) में “हम भारत के लोग” लिखा है न कि “यह
संसद”. संप्रभुता फिर वापस जनता में निहित इसीलिए की गयी है कि ५४५ लोग इसे मनमाने
ढंग से ना चला सकें. संसद में पांच साल के लिए चुना जाना साइकिल स्टैंड का ठेका
चलाने जैसा नहीं है. यह चुनाव प्रतिद्वंदी प्रजातंत्र और प्रतियोगी राजनीति की
अवधारणा पर आधारित है जिसमें मीडिया तथ्यों को बताती है और जनमत तैयार करती है,
न्यायपालिका इस बात पर नज़र रखती है कि कहीं ये २७३ लोग बहुमत के नाम पर संविधानेतर
कार्य तो नहीं कर रहे हैं.
संसद प्रजातंत्र का मंदिर तब
होता जब पुजारी संविधान-रूपी देवता की पूजा करते. इस संविधानरुपी देवता ने अपनी
अनुसूची ३ में दो तरह के शपथ की व्यवस्था की है. एक है संसद का चुनाव लड़ने वाले
प्रत्याशी के लिए और दूसरा जीतने का बाद सांसद के लिए. सांसद के शपथ के फोर्मेट
में एक लाइन अलग से जोड़ी गयी है जिसमें कहा गया है “ .... तथा जिस पद को मैं ग्रहण
करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा”. याने सांसद के
कुछ कर्तव्य हैं जिन का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करने के लिए संविधान निर्माताओं ने
सांसदों को शपथ-बद्ध किया है. शपथ के प्रारूप में “सच्ची निष्ठा”, “अंतर्मन” आदि
शब्द समूहों का प्रयोग किया गया है. अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिये. आज से २८
साल पहले हीं दल-बदल कानून ने इन सांसदों की अंतर्मन की आवाज छीन ली है और अगर
पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है तो सांसद को उसी पक्ष में वोट करना होगा जिस के
लिए पार्टी ने उन्हें आदेशित किया है. याने इस प्रजातंत्र के मंदिर में (जिसे आज सम्प्रभु
बताया जा रहा है) सांसदों को वही बोलना या करना है जो पार्टी का आदेश है न कि शपथ
के अनुरूप अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है. और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी जनता
से चुने जाने के बावजूद सदस्यता ख़त्म हो सकती है. लेकिन इस पर किसी भी सांसद ने
पिछले २८ सालों से चूं तक नहीं किया. दस साल पहले भी नहीं जब सन २००३ में इस कानून
को और सख्त किया गया.
लेकिन आज जब सर्वोच्च
न्यायलय संसद में लगातार बढ़ रहे दागी छवि के लोगों, बाहुबल और काले धन की भूमिका
पर अंकुश लगने के लिए फैसले दे रहा है तो इन्हें संसद की “संप्रभुता” (?) खतरे में
नज़र आ रही है.
एक प्रशिक्षु आई ए एस
अधिकारी अगर खनन माफिया पर कार्रवाई करे या किसी अनधिकृत जमीन पर बने धर्मस्थल को
गिराए (जो सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के अनुरूप है) तो उसे निलंबित कर एक समुदाय के
वोट हासिल करना राजनीतिक वर्ग को और प्रजातंत्र में विश्वास को मजबूत नहीं बनता और
तब किसी न्यायलय को या मीडिया को सही भूमिका निभानी पड़ती है. संविधान के अनुच्छेद
३११ में अधिकारियों को दी गयी सुरक्षा पर बोलते हुए सरदार पटेल ने कहा था “यह
सुरक्षा इस लिए दी जा रही है कि अधिकारी भयमुक्त हो कर मंत्रियों को सत्य से अवगत
कराएँ”. लेकिन जहाँ एक और उत्तर प्रदेश की सरकार सही कार्य के लिए अधिकारी को
दण्डित कर राजनीतिक रोटी सेंक रही है वहीं इसी अनुच्छेद के आधार पर बने सेक्शन
६(अ), दिल्ली पुलिस एस्टाब्लिश्मेंट एक्ट का सहारा लेकर सी बी आई को कोयला घोटाले
की जाँच में बड़े अधिकारियों और मंत्री (प्रधानमंत्री तक) की जांच में केंद्र सरकार
रोड़े अटका रही है.
क्या यह सत्य नहीं है कि
संसद एक मंदिर की तरह पवित्र रहे और इसे अपराधी अपवित्र ना करें इस बात की
ज़िम्मेदारी स्वयं संसद पर है? क्या जनता के तथाकथित चंदे पर चलने वाली पार्टियों
को जनता के प्रति जवाबदेह होने का सूचना आयोग का फैसला स्वयं संसद को नहीं लेना
चाहिए था? अपराध के मामले में अदालती फैसले को लेकर क्या जीते हुए प्रत्याशी और
हारे हुए प्रत्याशी के बीच फर्क का कानून बना कर संसद ने अपनी मंदिर की पवित्रता अक्षुण्ण
रखी है? और अगर प्रजातंत्र की इस सर्वोच्च संस्था ने इन सभी पहलूओं की अनदेखी
दशकों से की है तो देश की सर्वोच्च अदालत या मीडिया हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे? अगर
लोक सभा में ५४३ में १७२ लोगों पर आपराधिक मुकदमें हों जिनमें १०२ पर अपराध के
गंभीर और ७६ पर जघन्य धाराएँ लगी हों तो क्या यह सोच कर कि अगर १०० और बढ़ जाये तो
बहुमत किसकी होगी और सरकार कौन चलायेंगें, इसे सोच कर डर नहीं लगेगा?
जन-सम्मान संप्रभुता का राग
अलाप कर और दबाव डाल कर नहीं लिया जाता. आज अगर राजनीतिक वर्ग का सम्मान नहीं है
या संसद की मंदिर रुपी अवधारणा पर जन-विश्वास उठ चुका है तो इसका दोषी मीडिया या
स्थायी कार्यपालिका या मीडिया नहीं है स्वयं “माननीय” हैं.
rajsthan patrika